शासकीय सेवा में कार्यरत सभी कर्मचारियों को हमेशा अवकाश की जरूरत पड़ती है लेकिन जानकारी के अभाव में एवं अधिकारियों के दबाव में वह अपने मूल अधिकारों से वंचित रह जाते हैं और उन्हें दो से चार दिन की अनिवार्य अवकाश में समझौता करना पड़ता है। मध्यप्रदेश शासन के एक पुराने परिपत्र क्रमांक 3-20/87/3/49 दिनांक 30 नवम्बर 1987 द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कैसे किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को आकस्मिक अवकाश (Casual leave ) अधिकतम 8 दिवस के लिए निम्न शर्तों के साथ मान्य किया जा सकता है ।
यह लेख यह लेख सभी शासकीय कर्मचारियों को एक मार्गदर्शिका प्रदान करता है और शान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का कैसे समय पर उपयोग किया जाए इस बात को स्पष्ट करता। जब कभी भी आपको आकस्मिक अवकाश लेने में दिक्कत आ रही हो तो यह आदेश आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा इसलिए इस आदेश की प्रति को संभाल कर रखना बहुत जरूरी है।
🏛 आदेश का मूल उद्देश्य
मध्य प्रदेश शासन का यह आदेश आपको लगातार 8 दिन तक अवकाश लेने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस आदेश के साथ आप दो रविवार के मध्य के 6 कार्य दिवस के साथ कुल मिलाकर 8 दिन का अवकाश प्राप्त कर सकते हैं
📜 आदेश की मूल भावना क्या है?
सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारी अनावश्यक रूप से कार्यालय से लंबी अवधि तक अनुपस्थित न रहें, जिससे प्रशासनिक कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। आदेश में यह भी कहा गया है कि ऐसे अनुपस्थितियों की अनुमति “आवश्यक कारणों” के बिना मंजूर नहीं की जाएगी।
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🤔 कौन-कौन से अवकाश इसमें आते हैं?
- आकस्मिक अवकाश (CL – Casual Leave)
यह अल्पकालिक छुट्टियाँ होती हैं जो आपात स्थिति में ली जाती हैं। - राजनैतिक अथवा अन्य उद्देश्य से ली जाने वाली छुट्टियाँ
यह वह छुट्टियाँ हैं जो कर्मचारी व्यक्तिगत, राजनीतिक या सामाजिक कारणों से लेना चाहते हैं। - मुख्यालय छोड़ना (Leaving Headquarters)
जब कोई कर्मचारी कार्यालय छोड़कर बाहर जाता है, तो उसे मुख्यालय छोड़ने की अनुमति लेनी होती है। इस आदेश के अनुसार, ऐसे मामलों में अधिकतम 8 दिन की ही अनुमति दी जा सकती है।
📝 आवेदन कैसे करें – Step by Step गाइड
चरण 1: सही प्रकार का अवकाश पहचानें
आप किस उद्देश्य से वह कितने दिनों के लिए अवकाश लेना चाहते हैं पहले यह जानकारी संग्रहित करें ।
चरण 2: आवेदन पत्र तैयार करें
आपको निम्नलिखित विवरणों के साथ आवेदन पत्र बनाना होगा:
- नाम, पदनाम व कार्यालय का नाम
- अवकाश का प्रकार (CL)
- कारण (स्पष्ट रूप से लिखें)
- दिनांक व अवकाश की अवधि
- मुख्यालय छोड़ने की आवश्यकता हो तो उसका उल्लेख
उदाहरण:
विषय: आकस्मिक अवकाश की अनुमति हेतु आवेदन
महोदय,
सविनय निवेदन है कि मुझे दिनांक __ से __ तक निजी कारणों से आकस्मिक अवकाश की आवश्यकता है। कृपया उक्त अवधि में मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें।
सादर,
[नाम]
[पदनाम]
चरण 3: अग्रिम अनुमति प्राप्त करें
यदि आप मुख्यालय छोड़कर अन्य स्थान पर जा रहे हैं तो जाने के पूर्व अग्रिम अनुमति अवश्य प्राप्त करें एवं अनुमति पत्र की एक प्रतिलिपि अपने कार्यालय में पता करने के पास अवश्य रखें।
बिना अनुमति के मुख्यालय से दूर जाने पर आपके विरुद्ध धनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है।
चरण 4: विभाग प्रमुख की स्वीकृति
आपका आवेदन संबंधित अधिकारी द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। बिना अनुमोदन के अनुपस्थित रहने पर सेवा नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती है।
❌ किस प्रकार की छुट्टियाँ अमान्य मानी जाएंगी?
- यदि छुट्टी का उद्देश्य राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ा है।
- यदि 8 दिन से अधिक अनुपस्थिति है और पूर्व अनुमति नहीं ली गई है।
- यदि अवकाश को आकस्मिक अवकाश घोषित करके उसका अनुचित उपयोग किया गया हो।
📅 छुट्टियों की योजना कैसे बनाएं?
1. प्लानिंग करें
छुट्टियों को त्योहारों या वीकेंड्स के साथ मिलाकर लेने का प्रयास करें, परंतु 8 दिन से अधिक नहीं।
2. रजिस्टर में एंट्री कराएं
आपके कार्यालय में Leave Register होता है। अवकाश के लिए उस रजिस्टर में प्रविष्टि कराना अनिवार्य होता है। इन अवकाशों का विवरण आप अपने अटेंडेंस रजिस्टर में भी आवश्यक रूप से करें।
3. आवेदन की प्रति रखें
अपने आवेदन की एक प्रति अपने पास रखें ताकि भविष्य में कोई भ्रम न रहे।
👨💼 किस स्तर के अधिकारी यह अनुमति दे सकते हैं?
सामान्यतः:
- विभाग प्रमुख
- अनुभाग अधिकारी (संविधानिक पदों के अंतर्गत)
- निदेशक स्तर के अधिकारी
📢 FAQs: सामान्य प्रश्न
❓ क्या CL को आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है?
नहीं। आदेशानुसार 8 दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश की अनुमति केवल विशेष परिस्थितियों में ही दी जा सकती है।
❓ क्या यह नियम शिक्षकों पर भी लागू होता है?
हां। यदि वे शासकीय सेवा में हैं, तो यह नियम सभी पर लागू होता है।
❓ क्या मैं एक ही बार में 10 दिन CL ले सकता हूं?
नहीं। आदेश के अनुसार, अधिकतम 8 दिन ही मान्य हैं, वो भी अनुमति के साथ।
📌 निष्कर्ष
मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी 1987 का यह आदेश सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश नीतियों को स्पष्ट करता है। यह आदेश केवल अवकाश सीमा तय नहीं करता, बल्कि एक अनुशासित प्रशासनिक ढांचे को भी सुनिश्चित करता है। यदि कोई कर्मचारी अवकाश लेना चाहता है तो उसे स्पष्ट कारणों और पूर्व अनुमति के साथ ही यह कार्य करना चाहिए।
📂 डाउनलोड करें – अवकाश आवेदन पत्र का फॉर्मेट (PDF)
👉 यहां क्लिक करें अवकाश आवेदन पत्र फॉर्मेट डाउनलोड करने हेतु।
🧩 सुझाव एवं सतर्कता
- हमेशा छुट्टी की पूर्व सूचना दें।
- आदेश के प्रति जागरूक रहें।
- अवकाश रजिस्टर व कार्यालय रिकॉर्ड अद्यतन रखें।
- बिना स्वीकृति अनुपस्थित न रहें।
📢 क्या आपके पास ऐसे पुराने आदेश हैं?
यदि आपके पास भी इसी प्रकार के कोई पुराने शासनादेश, पत्र या अवकाश संबंधित दिशा-निर्देश हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं। हम उस पर विस्तृत गाइड लेख तैयार करेंगे।
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